4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में पूरी तरह से स्वतंत्र जिले हैं। लेकिन यह राज्य के प्रशासनिक अधिकार से बाहर नहीं है। राज्यपाल को इन जिलों को संगठित करने और पुनर्गठित करने और जिले के भीतर परिवर्तन करने का अधिकार है।
यह प्रावधान अनुच्छेद 244 तथा अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 244-A को 1969 के 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों और स्थानीय विधायिका या मंत्रियों की परिषद या दोनों के लिए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है।
क्या है प्रावधान
प्रत्येक स्वायत्त जिले में 30 सदस्यों से बना एक जिला परिषद होगा, जिसमें से 4 राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे और 26 वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे। जिला और क्षेत्रीय परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के प्रशासन का प्रबंधन करती है। वह भूमि, वन नहर, पानी, कृषि ग्राम झुम का प्रशासन भूमि अधिकार, विवाह, तलाक, सामाजिक अधिकार, रीति-रिवाज आदि पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। लेकिन ऐसे प्राधिकरण को राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है।
वे जनजातियों के बीच दावों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाकर मुकदमे का आयोजन कर सकते हैं। इन अदालतों में सुपीरियर कोर्ट का अधिकार राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। वे लेनदेन और व्यापार आदि के बारे में भी नियम निर्धारित कर सकते हैं।
संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून इन जिलों पर सीधे लागू नहीं होते हैं और वे कुछ बदलाव या छूट के साथ राज्यपाल की अनुमति के साथ लागू होते हैं।
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